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सिहाड़ा में हुए विकलांग की हत्या के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा

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सिहाड़ा में हुए विकलांग की हत्या के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा
खंडवा, 24 अप्रैल 2026
न्यायालय श्री अनिल चौधरी द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश सत्र न्यायालय खंडवा द्वारा अभियुक्त महेंद्र उर्फ गणेश पिता सुनील शिंदे उम्र 41 वर्ष निवासी मांग मोहल्ला रेलवे कालोनी के पास सिहाड़ा थाना मोघट रोड
को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 10,000/-(दस हजार रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया।
दिनांक 20.09.2025 को फरियादिया ममता चांगरे पति मनीष चांगरे ने रिपोर्ट किया कि शाम करीबन 06:30 बजे वह ग्राम सिहाड़ा में अपने घर के बाहर बैठी थी एवं उसके पति मनीष पिता राजू चांगरे विकलांग होने से अपनी तीन पहिया साइकिल पर बैठे थे, तभी पास ही मे रहने वाले आरोपी महेंद्र उर्फ गणेश पिता सुनील शिंदे उम्र 41 वर्ष निवासी मांग मोहल्ला रेलवे कालोनी के पास सिहाड़ा थाना मोघट रोड चाकू लेकर आया और पुराने झगड़े की दुश्मनी को लेकर उसने उसके पति मनीष पर जान से मारने की नियत से चाकू से गर्दन, सीने व शरीर पर हमला किया जिससे पति को चोट लगी और खून निकलने लगा। मनीष को घायल अवस्था में खंडवा अस्पताल उपचार हेतु भर्ती कराया गया,जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया| मृतक की पत्नि की रिपोर्ट पर थाना मोघट रोड मे अपराध क्रमांक 301/25 धारा 103(1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था| प्रकरण की विवेचना पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री महेंद्र तारनेकर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव कुमार बारंगे के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी मोघट रोड निरीक्षक धीरेश धारवाल के नेतृत्व मे अनुसंधान अधिकारी चौकी प्रभारी रामेश्वर उनि सुभाष नावड़े द्वारा विवेचना की जाकर आरोपी गणेश शिंदे पिता सुनील शिंदे को गिरफ्तार कर दिनांक 21.09.2025 को माननीय न्यायालय खंडवा के यहाँ पेश किया गया है। प्रकरण की विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया।
हत्या जैसे अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया। पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन में गवाहों की सतत मॉनिटरिंग की गई एवं न्यायालय में प्रकरण की पैरवी अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री विनोद पटेल द्वारा की गई।
न्यायालय श्री अनिल चौधरी द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश सत्र न्यायालय खंडवा द्वारा दिनांक 23.04.2026 को प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए दोषसिद्ध अभियुक्त महेंद्र उर्फ गणेश पिता सुनील शिंदे उम्र 41 वर्ष निवासी मांग मोहल्ला रेलवे कालोनी के पास सिहाड़ा थाना मोघट रोड
को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 10,000/-(दस हजार रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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